धन्नीपुर में बनने वाली मस्ज़िद का रास्ता साफ़, कोर्ट ने अर्ज़ी की ख़ारिज

राम मंदिर के पक्ष में फ़ैसला देते हुए 9 नवम्बर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मस्ज़िद निर्माण के लिए अयोध्या की सीमा के भीतर 5 एकड़ ज़मीन सुन्नी सेंट्रल वक़्फ़ बोर्ड को देने का आदेश दिया था। इसी आदेश के तहत पिछले साल अयोध्या प्रशासन ने रौनाही क्षेत्र के धन्नीपुर गांव में ज़मीन वक़्फ़ बोर्ड को अलॉट किया था। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन की तरफ से इस ज़मीन पर मस्ज़िद के अलावा अस्पताल और म्यूज़ियम बनाने की नींव इसी 26 जनवरी को रखी गई थी। इसके बाद दिल्ली की 2 महिलाओं ने इस ज़मीन पर अपना दावा पेश करते हुए हाईकोर्ट में अर्ज़ी डाली थी जिसको आज कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया।

अयोध्या के धन्नीपुर में बनने वाली मस्ज़िद का रास्ता साफ़ हो गया है। धन्नीपुर में सुन्नी सेंट्रल वक़्फ़ बोर्ड को दी गई 5 एकड़ ज़मीन पर 2 महिलाओं के दावे के वाद को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ख़ारिज कर दिया है। दिल्ली की रहने वाली 2 महिलाओं ने दावा किया था कि प्रशासन ने मस्ज़िद बनाने के लिए जो 5 एकड़ ज़मीन अलॉट की है वो उनकी ज़मीन है। सरकारी वक़ील रमेश कुमार सिंह ने कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जिस ज़मीन पर दावा किया गया है, उसका नम्बर महिलाओं की ज़मीन से अलग है। कोर्ट में दावा करने वाली महिलाओं के वक़ील से कहा कि बिना तथ्यों की जांच किये जल्दबाज़ी में ये अर्ज़ी डाली गई है। इसको आधार मानते हुए कोर्ट ने अर्ज़ी ख़ारिज कर दी है।