डीएम ने खतौनी पुनरीक्षण एवं अंश निर्धारण प्रारंभ करने की स्वीकृति की प्रदान

बदायूँ: जिलाधिकारी कुमार प्रशान्त ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 31 की उपधारा 2 एवं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली के नियम 28 के उपनियम 1 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनपद बदायूँ की तहसील दातागंज के 93 ग्राम, बदायूँ के 58 ग्राम, बिल्सी के 29 ग्राम, बिसौली के 42 ग्राम, सहसवान के 44 ग्राम कुल 266 ग्रामों की खतौनी में अंकित प्रत्येक खातेदार/ सहखातेदार के गाटों के अंश का निर्धारण करने हेतु समय सारणी के अनुसार खतौनी पुनरीक्षण एवं अंश निर्धारण कार्यक्रम का संचालन प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की है। कार्यक्रम एवं ग्रामों की सूची का पूर्ण विवरण जनपद की वेबसाइट बदायूँ डाॅट एनआईसी डाॅट इन पर उपलब्ध करा दिया गया है।