बदायूँ : वरिष्ठ कोषाधिकारी वाई0पी0 सिंह ने मुख्य रोकड़िया अरूण कुमार गुप्ता एवं डबल लाक लेखाकार तालेबर सिंह को निर्देश दिए कि प्रदेश के कोषागारों में स्टाम्प बिक्री की निम्नवत प्रक्रिया अपनाये जाने का निर्णय लिया गया है।
प्रदेश के कोषागारों में स्टाम्प क्रय करने वाले व्यक्ति/ स्टाम्प वेण्डर, बैंक में चालान के माध्यम से निर्धारित धनराशि सुसंगत लेखाशीर्ष में जमा करेंगे। बैंक से प्राप्त चालान की प्रति की पुष्टि के उपरान्त मुख्य/ वरिष्ठ कोषाधिकारी निर्धारित प्रकिया का अनुसरण करते हुए स्टाम्प क्रेता को स्टाम्प उपलब्ध करायेंगे। चालान का सत्यापन तथा जमा धनराशि की पुष्टि का उत्तादायित्व संबंधित मुख्य वरिष्ठ कोषाधिकारी का होगा। मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी अपने कोषागार के स्टाम्प संबंधी लेखों/सूचनाओं का प्रेषण स्टाम्प/कोषागार मैनुअल एवं सुसंगत शासनादेशों के अनुसार नियमित रूप से संबंधित प्राधिकारियों को प्रेषित करेंगे। प्रदेश के कोषागार में किसी भी दशा में नकद धनराशि प्राप्त कर स्टाम्प की बिकी नहीं की जायेगी। अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में आपको आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त शासनादेश में निहित प्रक्रिया/निर्देश का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये, इसमें किसी भी प्रकार का विचलन अक्षम्य होगा।