बदायूँ: उप कृषि निदेशक डा0 रामवीर कटारा ने अवगत कराया कि जनपद के समस्त प्रधानमंत्री फसल बीमा कराने के लिए 31 जुलाई 2020 अन्तिम तिथि है यदि किसी किसान को अपने खरीफ फसल की अधिसूचित फसल का बीमा नही कराना है, तो 24 जुलाई 2020 तक बैंकों को इस सम्बन्ध में जानकारी अवश्य दे दंे। यदि किसान समय से बैंक को प्रार्थना पत्र नही देगें तो बैंक द्वारा प्रीमियम काटकर फसल बीमा कर दिया जायेगा।
भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री फसल बीमा को स्वैच्छिक कर दिया गया हैं। जिसके अन्तर्गत जुलाई 2020 खरीफ की अधिसूचित फसलों का बीमा कराया जा सकेंगा। लेकिन अबकी बार योजना को स्वैच्छिक किये जाने चलते उप कृषि निदेशक ने किसानों को अवगत कराया है, कि कोई किसान अपनी खरीफ अधिसूचित फसलों का बीमा नही कराना चाहते है तो वह व्यक्तिगत रूप से फसली ऋण के0सी0सी0 लिया है वहां उपस्थित होकर अवगत कराने के साथ ही ई-मेल/मोबाइल द्वारा स्कैण्ड डाक या अन्य किसी संचार माध्यम से हस्ताक्षरयुक्त प्रार्थना पत्र लिखित रूप से 24 जुलाई 2020 तक बैंक शाखा को उपलब्ध करा दें। यदि ऋणी कृषक द्वारा प्रार्थना पत्र नही दिया जाता है तो बैंक द्वारा प्रीमियम की कटौती कर प्रधानमंत्री फसल बीमा कर दिया जायेगा।