राज्‍य के पूर्व मुख्‍यमंत्रियों को खाली करने पड़ेंगे सरकारी आवास

उच्‍चतम न्‍यायालय ने उत्‍तर प्रदेश के उस कानून में संशोधन को नामंजूर कर दिया जिसके तहत राज्‍य के पूर्व मुख्‍यमंत्रियों को पद छोड़ने के बाद भी सरकारी आवास में रहने की अनुमति दी गई है। न्‍यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्‍यक्षता वाली पीठ ने कहा कि कानून में संशोधन असंवैधानिक है। पीठ ने कहा कि यह संशोधन मनमाना और भेदभाव पूर्ण है तथा इससे समानता के सिद्धांत का उल्‍लंघन होता है।