राष्ट्रीय लोक अदालत 09 मार्च को

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वायुनन्दन मिश्र ने बताया है कि उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के तत्वावधान में आयोजित की जाने वाली द्विमासिक राष्ट्रीय लोक अदालत माह मार्च में 09 मार्च को प्रस्तावित है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक मामले, धारा-138, वसूली मामले, मोटर दुर्घटना मामले, वैवाहिक मामले, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण मामले, विद्युत एवं जल बिल (अशमनीय वादों को छोड़कर), सिविल वाद एवं राजस्व वाद आदि निस्तारण योग्य मामलों को निस्तारित किया जाता है।