जिला प्रोबेशन अधिकारी जयदीप सिंह ने बताया है कि जनपद में अनाथ व परित्यक्त बालकों के संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु शिशु गृह स्थापित नहीं है ।शिशु गृह के अधीन ही विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण की स्थापना की जानी है । जिससे 0 से 06 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों का दत्तक ग्रहण के माध्यम से पुनर्वासन का कार्य सम्भव हो सकेगा । जनपद में विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण की स्थापना का प्रावधान किया गया है । प्रशासन का प्रयास रहेगा कि ही बच्चों के प्रति दुर्व्यवहार की घटनाओं में कमी लायी जा सके ।
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