इशरत जहां और तीन अन्य लोगों के फर्जी मुठभेड़ मामले में अहमदाबाद में सीबीआई की विशेष अदालत ने गुजरात के पूर्व पुलिस महानिदेशक पी.पी. पांडेय को आज बरी कर दिया । वर्ष 2004 में हुई इस मुठभेड़ के केस में श्री पांडे भी अभियुक्त थे । श्री पांडे की रिहाई से संबंधित याचिका को विशेष अदालत के न्यायाधीश जे. के. पंड्या ने इस आधार पर मंज़ूर कर लिया कि इशरत जहां और अन्य तीन लोगों के अपहरण और हत्या से संबंधित कोई सबूत नहीं है ।
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