टू जी घोटाला मामले में आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ सी.बी.आई करेगी अपील

नई दिल्ली- आज टू-जी स्‍पेक्‍ट्रम घोटाला मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व संचार मंत्री ए राजा और डीएमके सांसद कनिमोझी व अन्‍य सभी आरोपियों तथा तीन कंपनियों को बरी कर दिया । सीबीआई के विशेष न्‍यायाधीश ओ पी सैनी की अदालत ने यह कहते हुए आरोपियों को बरी किया कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है । जिन 15 अन्‍य लोगों को बरी किया गया है उनमें पूर्व संचार सचिव सिद्धार्थ बेहुरा, ए राजा के निजी सचिव रहे आर के चंदौलिया और स्‍वान टेलीकॉम कम्‍पनी के प्रवर्तक शाहि‍द उस्‍मान शामिल हैं ।

वहीं टू जी घोटाला मामले में आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ सी.बी.आई अपील करेगी । सी बी आई ने कहा कि विशेष अदालत के फैसले की प्रथमदृष्टया जांच करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपों के पक्ष में अभियोजन पक्ष की ओर से दिए गए साक्ष्यों पर अदालत ने उचित विचार नहीं किया । सी बी आई ने एक बयान में कहा कि इस मामले में आवश्‍यक कानूनी कदम उठाए जाएंगे। इस बीच, प्रवर्तन निदेशालय ने भी धन-शोधन मामले में 19 आरोपियों को बरी किए जाने के विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करने का फैसला किया है।