बारह राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों से उच्चतम न्यायालय ने लोकायुक्त नियुक्त करने की समयसीमा बताने को कहा है। लोकायुक्त नियुक्त न करने पर न्यायालय ने विस्तृत जवाब मांगा है। इनमें जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुद्दुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, अरूणाचल प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति आर. भानूमति ने इन राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को इस मामले में दो सप्ताह में हलफनामा दायर कर स्थिति से अवगत कराने का निर्देश दिया है।
Related Articles
कठुआ दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई निष्पक्ष हो
April 26, 2018
0
कर्नाटक को अतिरिक्त 14.75 अरब घन फुट पानी दे तमिलनाडु : उच्चतम न्यायालय
February 16, 2018
0
उच्चतम न्यायालय का देश की सरकार को लोकहित में आदेश : सरकार अपराधी नेताओं को चिह्नित करे
November 1, 2017
0