- सीसीपीए ने अनिवार्य मानकों का उल्लंघन करने वाले हेलमेट, प्रेशर कुकर और रसोई गैस सिलेंडर खरीदने के विरुद्ध उपभोक्ताओं को सचेत करने के लिए दिनांक 06.12.2021 को सुरक्षा नोटिस भी जारी किया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत अनिवार्य मानकों का उल्लंघन करने वाले सामान को ‘त्रुटिपूर्ण’ माना जाता है।
- भारतीय मानक ब्यूरो ने गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों का उल्लंघन करने पर 1032 प्रेशर कुकर और 936 हेलमेट जब्त किए।
- केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने गैर-मानक प्रेशर कुकर ऑनलाइन बेचने वाली ई-कॉमर्स संस्थाओं और विक्रेताओं के खिलाफ 15 नोटिस जारी किए।
- सीसीपीए ने वैध आईएसआई मार्क के बिना इलेक्ट्रिक इमर्सन वॉटर हीटर, सिलाई मशीन, रसोई गैस सिलेंडर, हेलमेट और प्रेशर कुकर जैसे घरेलू सामान खरीदने के विरूद्ध उपभोक्ताओं को सतर्क करने वाला सुरक्षा नोटिस जारी किया।