राज्यों के बीच वस्तुओं की सुगम आवाजाही के लिए ई-वे बिल प्रणाली कल से देशभर में लागू कर दी गयी। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि जीएसटी परिषद के फैसले के अनुसार पचास हजार रुपए से ज्यादा मूल्य की वस्तुओं को एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने ले जाने के लिए अब ई-वे बिल प्रणाली आज से अनिवार्य कर दी गयी है।
आज देशभर में एक करोड़ 71 लाख ई-वे बिल बनाए गए। अभी तक दस लाख 96 हजार से ज्यादा करदाता ई-वे बिल पोर्टल पर पंजीकरण करा चुके हैं। वित्त मंत्रालय के अनुसार 19 हजार से ज्यादा ट्रांसपोर्टरों ने ई-वे बिल पोर्टल पर पंजीकरण कराया है।