नकली मोबिल आयल की फैक्ट्री का पुलिस ने किया भंडाफोड़

कस्बे में नकली मोबिल आयल की फैक्ट्री के भंडाफोड़ में भारी बरामदगी हुई है। मौके पर मिले चार लोगों पर धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया। फरार चल रहे युवक की तलाश में पुलिस छापामारी कर रही है।
मंगलवार की रात हुई छापामारी के बाद नकली मोबिल आयल बनाने में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ का जखीरा, उपकरण, नकली रैपर और पैकिंग का सामान मिला था। कोतवाल श्याम बाबू शुक्ला ने बताया कि मौके से पकड़े गए मुलायम पुत्र बल्ला निवासी निवासी नेवादा मजरा नारिखेड़ा, मोहम्मद अहमद व राशिद पुत्रगण साहेब व शुऐब पुत्र राशिद अली निवासीगण कटराबाजार, पिहानी को जेल भेज दिया गया है। इन समेत मकान मालिक चमन उर्फ मोबिन पुत्र नजीर निवासी नेवादा मजरा नारीखेड़ा के विरुद्ध धोखाधड़ी समेत कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। मौके पर से बरामद सामना का विवरण देते हुए कोतवाली प्रभारी ने बताया कि चमन, राशिद और मोहम्मद के मकानों से सारा माल और उपकरण मिले हैं। मकान मालिक चमन की तलाश में पुलिस टीम सक्रिय है। यह अवैध करोबार लस्बे में लंबे समय से फलफूल रहा था और  बरामद माल की मात्रा से ही यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसकी सप्लाई कितनी कहां कहां तक होगी।

बरामदगी

 


  • 137 ड्रम में 25990 लीटर केरोसिन आयल जैसा पेट्रोलियम पदार्थ
  • 10 ड्रम में 1900 लीटर डीजल जैसा पदार्थ
  • 6 ड्रम में 740 लीटर मोबाइल आयल जैसा द्रव्य
  • 125 खाली ड्रम
  • दो प्लास्टिक पिपिया में दस लीटर मोबिइल आयल जैसा द्रव्य
  • 32 डिब्बे प्लास्टिक एक- एक आयल
  • चार प्लास्टिक बोतल में कैमिकल
  • एक प्लास्टिक डिब्बे में गाढ़ा पदार्थ
  • दो पैकेट बन्द व दो खुले लाल पाउडर
  • छः बोरी में लगभग 60 किलोग्राम पाउडर
  • पालीथिन में 250 ग्राम दाना प्लास्टिक
  • पांच लीटर वाली 457 खाली पिपिया
  • एक लीटर वाली 1938 खाली पिपिया
  • तीन मोहरें
  • उपकरण और 24200 विभिन्न कंपनियों के रैपर

सफलता दिलाने वाली टीम

कोतवाली प्रभारी श्याम बाबू शुक्ला, रावेंद्र सिंह, इरशाद हुसैन, संतराम, स्वाट प्रभारी नरेंद्र यादव, दिलीप, रवी सिंह, मोहम्मद खालिद, करुणेश शुक्ला, दीपक, अमरपाल, सुधाकर सिंह, वीर प्रताप सिंह, हरिकेश, राजकुमार, पूर्ति निरीक्षक शाहाबाद अमित चतुर्वेदी व अश्वनी कुमार ।


आरोपियों पर लगे यह चार्ज

कार्रवाई की जद में आये पांच आरोपियों पर  धारा 419, 420, 467, 468 व 471 के तहत कार्रवाई की गई है ।