हिस्ट्रीशीट खोले जाने में बरती जा रही लापरवाही को देखते हुए और उच्च न्यायालय के आदेशों को देखते हुए प्रदेश पुलिस के मुखिया सुलखान सिंह ने एक पत्र जारी करते हुए न्यायालय के आदेशों का हवाला देकर हिस्ट्रीशीट खोले जाने को लेकर सावधानियों को बरतने के लिए निर्देश जारी किए है।हरदोई में पुलिस मुखिया का पत्र पहुंच चुका है और पुलिस अनुपालन में लग गयी है।
डीजीपी ने कहा है कि पुलिस रेगुलेशन के प्रस्तर 228 के अनुसार हिस्ट्रीशीट केवल उन व्यक्तियों की खोलनी चाहिए जिनके अभ्यासिक अपराधी बन जाने की संभावना हो।हिष्ट्रीशीट ऐसे लोगों की खोली जाए जिनकी गहन निगरानी की आवश्यकता हो। डीजीपी सुलखान के निर्देश है कि निजी रंजिश में दर्ज अभियोगों अथवा अन्य असंगत आधारों पर किसी की हिष्ट्रीशीट न खोली जाए।एसओ द्वारा भेजी गई हिष्ट्रीशीट कि सीओ एएसपी के द्वारा गहन सघन परीक्षण किया जाए और उसके बाद ही एसपी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।साथ ही मामले की सूचना पुलिस महानिरीक्षक व सीबीसीआईडी को भी बताया जाएगा और उनके द्वारा अगर आपत्ति की जाती है तो पुनः परीक्षण कराया जाए।पत्र जिले में पहुंच चुका है जिसके अनुपालन के लिए एसपी ने सभी को निर्देशित किया है।