राज चौहान (ब्यूरो प्रमुख हरदोई)-
- जिला पंचायत अध्यक्ष हरदोई मामले में नया मोड़ ।
- जिला पंचायत अध्यक्ष हरदोई के अधिकारों को सीज़ करने संबंधी आदेश पर उच्च न्यायालय ने दिया स्टे।
- मीरा अग्रवाल अध्यक्ष के रूप में यथावत कार्य करती रहेंगी।
बीती 27 अक्टूबर को जिला पंचायत कार्यालय में सत्तारूढ़ दल के द्धारा किये गए हाईप्रोफाइल ड्रामे के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है।वित्तीय अधिकार सीज होने के मामले में कोर्ट ने स्टे जारी किया है । बताते चलें कि पंचायत विभाग के मुख्य सचिव द्धारा भाजपा विधायक आशीष सिंह आशू व पूर्व जिलाध्यक्ष राजीव रंजन मिश्रा द्धारा की गई वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत पर जिला पंचायत अध्यक्ष मीरा गुप्ता के वित्तीय अधिकार सीज कर दिए गए थे और उसके बाद तीन सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गयी। वित्तीय अधिकार छीन जाने के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष ने हाईकोर्ट का रुख किया जंहा से उन्हें मुख्य सचिव के द्धारा वित्तीय अधिकार सीज किये जाने के आदेश पर स्टे मिल गया है। हाईकोर्ट के द्धारा स्टे मिलने पर जिला पंचायत अध्यक्ष के खेमे में खुशी की लहर दौड़ गयी है।