उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी है । सरकार ने 2007 के गोरखपुर दंगा मामले में राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था । न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति अखिलेश चन्द्र शर्मा की खंडपीठ ने इस याचिका को नामंजूर करते हुए कहा कि आरोपी पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने से इनकार करने के राज्य सरकार के आदेश में किसी प्रकार की प्रक्रियागत गड़बड़ी नहीं पायी गई है । न्यायालय ने यह भी कहा कि इसकी जांच में भी कोई खामी नहीं पायी गई है ।
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