उपायुक्त उद्योग लालजीत सिंह ने बताया है कि उ0प्र0 सरकार द्वारा एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के अन्तर्गत चिन्हित उत्पादों के समग्र विकास हेतु वित्तपोषण में राष्ट्रीयकृत बैंको, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों व अन्य अनुसूचित बैंको के माध्यम से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा मार्जिन मनी की धनराशि अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।
उन्होने अवगत कराया कि जनपद में ओडीओपी के तहत चयनित हथकरघा वस्त्रोद्योग के लिए रू0 25 लाख तक की कुल परियोजना लागत की ईकाई हेतु 25 प्रतिशत मार्जिनमीन, रू0 25 लाख से अधिक 50 लाख तक की परियोजना लागत इकाईयों हेतु रू0 6.25 लाख अथवा परियोजना का 20 प्रतिशत जो भी अधिक होम मार्जिन मनी, रू0 150 लाख से अधिक की कुल परियोजना लागत की इकाईयों हेतु परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अधिकतम रू0 20 लाख जो भी कम हो मार्जिन मनी के रूप में देय होगा और उद्यम के दो वर्ष सफल संचालन के उपरान्त मार्जिन मनी अनुदान के रूप में समायोजित की जायेगी।
श्री सिंह ने कहा है कि इसमें 18 वर्ष से अधिक आयु के आवेदनकर्ता के लिए शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नही है, इस योजना में ऋण लेने के इच्छुक आवेदनकर्ता 31 अक्टूबर तक उद्योग केन्द्र कार्यालय से निःशुल्क आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते है तथा पूर्ण रूप से भरे एवं सभी औपचारिकताओं सहित आवेदन पत्र 01 नवम्बर 2018 तक जमा किये जायेगें तथा अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में सम्पर्क करें।