उच्चतम न्यायालय ने आज सहारा ग्रुप को महाराष्ट्र में उसकी एम्बी वैली शहर परियोजना के अन्तर्गत जमीन के किसी भी टुकड़े को बेचकर प्राप्त होने वाली आय 15 मई तक सेबी सहारा रीफंड खाते में जमा कराने की इजाजत दे दी। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली विशेष पीठ ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अगर सहारा ग्रुप 15 मई तक जमीन बेचने में असफल रहता है तो बम्बई उच्च न्यायालय में सरकारी समापक जमीन को बेचने के लिए नीलामी की कार्रवाई शुरू कर सकते हैं।