उच्चतम न्यायालय ने आज प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रोनिक मीडिया को निर्देश दिया है कि दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न की पीड़िता की पहचान किसी भी सूरत में उजागर न की जाए। न्यायाधीश मदन बी. लोकुर की पीठ ने पुलिस को निर्देश दिया है कि दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न के मामलों में जिनमें आरोपी नाबालिग हो, उनकी प्राथमिकी सार्वजनिक नहीं की जाए।
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