जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया है कि जनपद में अनाथ परित्यक्त तथा अभ्यर्पित बालकों के संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु शिशु गृह स्थापित नही है, शिशु गृह के अधीन ही विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण की स्थापना की जायेगी जिससे 0 से 06 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों का दत्तक ग्रहण के माध्यम से पुनर्वास का कार्य सम्भव हो सके। उन्होने कहा है कि इस हेतु इच्छुक व्यक्ति किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 41(1) तत्संबन्धी नियमावली 2016 के नियम 21 (2) में लिखित प्रारूप 27 पर निर्धारित आवेदन पत्र जिला प्रोबेशन कार्यालय को शीघ्र उपलब्ध करायें। अधिक जानकारी के लिये जिला प्रोबेशन कार्यालय/जिला बाल संरक्षण कार्यालय से संपर्क करें।
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