धोखाधड़ी मामले में सजा सुनते ही आरोपित हुआ बेहोश, प्राथमिक उपचार कराकर भेजा जेल

Corruption Feature IV24

उन्नाव। धोखाधड़ी के मामले में कुंवर अजय सिंह एजुकेशनल ट्रस्ट में फर्नीचर की आपूर्ति के लिए 25 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में सीजेएम ने अभियोजन अधिकारी की दलीले सुनने के बाद आरोपित को दोषी करार देकर पांच वर्ष की सजा सुनाई है। खास बात यह रही कि सजा सुनाए जाते ही अभियुक्त बेहोश होकर गिर गया। जिसे उपचार के बाद जेल भेज दिया गया।

कुंवर अजय सिंह एजुकेशनल ट्रस्ट के ट्रस्टी कुंवर अजय सिंह ने बागपत के फर्नीचर कारोबारी संजय त्यागी निवासी ग्राम खुमानखेड़ा थाना केकड़ा जनपद बागपत से विद्यालय में फर्नीचर खरीदने के लिए ट्रस्ट के खाते से 25 लाख रुपये का एडवांस लिया और आरोपित कारोबारी ने फर्नीचर की आपूर्ति नहीं की, रुपये भी हड़प लिए। ट्रस्टी कुंवर अजय सिंह ने कारोबारी संजय त्यागी के विरुद्ध सदर कोतवाली में धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। कोतवाली पुलिस ने आरोपित कारोबारी को जेल भेज दिया था।

8 अप्रैल 2021 को आरोपित उच्च न्यायालय से जमानत पर था। इस मुकदमे की सुनवाई सीजेएम न्यायालय में शुरू हुई। शुक्रवार को अंतिम सुनवाई में अभियोजन अधिकारी पवन कुमार मिश्रा की दलीलें सुनने के बाद संजय त्यागी को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने आरोपित को धोखाधड़ी के मामले में पांच साल की सजा का आदेश दिया है। सजा का आदेश सुनते ही आरोपित बेहोश होकर गिर पड़ा, जिसे प्राथमिक इलाज के बाद जेल भेज दिया गया।