बांस वृक्ष की श्रेणी से बाहर, कटाई तथा ढुलाई के लिए परमिट की आवश्यकता नहीं

आज राज्‍यसभा की मंजूरी से भारतीय वन संशोधन विधेयक-2017 पारित कर हो गया है । लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है । यह 23 नवम्बर को राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का स्थान लेगा। विधेयक में गैर-वन क्षेत्र में लगाए गए बांस को वृक्ष की श्रेणी से अलग रखा गया है और इसकी कटाई तथा ढुलाई के लिए परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। पर्यावरण और वन मंत्री डॉ0 हर्षवर्धन ने कहा कि 24 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने विधेयक का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि विधेयक गैर-वन क्षेत्र में बांस की खेती को बढ़ावा देगा और किसानों की आय में वृद्धि करने में भी मदद करेगा। कांग्रेस के जयराम रमेश ने अध्यादेश जारी करने की आवश्यकता पर सवाल उठाते हुए विधेयक का विरोध किया।