धोखाधड़ी प्रकरण में दी गयी क्लीन चिट

शाहाबाद– धोखाधड़ी के एक प्रकरण में पुलिस ने जांच के बाद सभी आरोपियों को क्लीन चिट दे दी है। मोहल्ला खत्ता जमाल खां निवासी एडवोकेट सन्तकुमार सिंह गौर इनके पुत्र विवेक सिंह व प्रवेश सिंह के खिलाफ पुलिस अधीक्षक के आदेश से इसी साल फरवरी मे क्षेत्र के सात लोगों गौतम अवस्थी ग्राम हुसेपुर, तनवीर सुहैल घनश्याम गुप्ता,  जितेन्द्र सिंह आदि ने कोऑपरेटिव फूड कारपोरेशन में  नौकरी दिलाने के नाम पर पच्चीस लाख लेकर फर्जी नियुक्ति पत्र देने का कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था।
कोतवाली पुलिस द्वारा की गयीं विवेचना में आरोप साबित न होने पर मुकदमे में एफ आर लगा दी गयी। इस सम्बंध में संतकुमार सिंह गौर प्रभू ने बताया कि इससे पूर्व लखनऊ के कैसरबाग कोतवाली में 2015 में दर्ज मुकदमे को छुपाकर उक्त लोगो ने उनके व पुत्रों के खिलाफ कोतवाली शाहाबाद मे 44/2018  झूठा मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस का मानना है कि यह मुकदमा इन्ही लोगो ने तीन वर्ष पूर्व कैसरबाग कोतवाली मे कर रखा है इसलिए यह चलने योग्य नहीं है। इसी आधार पर पुलिस ने मुकदमे में एफ आर लगा दी है।