हरदोई 05 फरवरी- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा इन दिनो समाज के लोगों को उनके रोजमर्रा के काम आने वाले अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में शहर के आर्यकन्या डिग्री कॉलेज में बेटी बचाओ एवं लैंगिग उत्पीड़न विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इसके अलावा रेलवेगंज स्थित नगर पार्क गुप्ता कालोनी में भी बाल शिक्षा के संबंध में लोगों को जागरूक किया गया।
शिविर की अध्यक्षता करते हुए प्राधिकरण के सचिव वायुनंदन मिश्र ने कहा कि अगर कहीं पर भी महिलाओं के साथ किसी प्रकार का लैंगिक भेदभाव होता है अथवा उनका शोषण किया जाता है तो अब उनको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पीड़िता अपनी शिकायत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में लिखित रूप से कर सकती है। श्री मिश्र ने बताया कि प्राधिकरण को मिलने वाली शिकायत पर उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होने किशोर न्यायबोर्ड एवं पाक्सो एक्ट के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी। बोर्ड की सदस्य गीतेश नंदनी ने घरेलू हिंसा व महिला हेल्पालाइन नंबर के बारे में भी बताया। पैनल अधिक्वता अजय कुमार मिश्र व सत्यम तिवारी ने भी कानूनी जानकारी दी। शिविर का संचालन डा0 अंजू ने किया। अंत में आगंतुकों का आभार कॉलेज की प्रधानाचार्या डॉ0 निर्मला यादव ने व्यक्त किया। तत्पश्चात नगर पालिका रेलवेगंज में शिविर की अध्यक्षता करते हुए प्राधिकरण सचिव वायुनंदन मिश्र ने निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 के अंतर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को निशुल्क शिक्षा के लिए प्रेरित किया।
उन्होंने बताया कि समाज के ऐसे लोग जो अपने बच्चों की शिक्षा का भार उठाने में सक्षम नहीं है। ऐसे निर्बल वर्ग के बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने के लिए सरकार द्वारा इस अधिनियम को बनाया गया है। इस अधिनियम का उद्देश्य संस्कारित एवं स्वस्थ्य समाज की स्थापना करने का है। उन्होने कहा कि जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति साक्षर होगा तो आपसी वैमनस्यता एवं बेवजह की कटुता समाप्त होगी तथा स्वस्थ्य एवं संस्कारित समाज की स्थापना हो सकेगी। श्री मिश्र ने अपील करते हुए कहा कि हम सभी को इस बात के लिए जागरूक रहना होगा कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रह जाए। इस मौके पर समाजसेवी संदीप पांडेय, आनंद द्विवेदी, पराविधिक स्वयं सेवक अशोक कुमार, विमलेश कुमार शर्मा समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।