राज चौहान (ब्यूरो प्रमुख हरदोई)-
जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी शुभ्रा सक्सेना ने कहा कि पोलिंग पार्टी रवानगी स्थल पर निर्वाचन डयूटी के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है। पाये जाने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए उसे जेल भेजा जायेगा। ज्ञातब्य हो कि नगर निकाय निर्वाचन-का मतदान जनपद में 22 नवम्बर को संपन्न होगा और 21 नवम्बर को आई टी आई से पोलिंग पार्टियां सुबह 7.30 बजे से रवाना की जायेगी । जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि मतदान के लिए पोलिंग रवानगी के समय रवानगी स्थल पर आर ओ, एआरओ, सेक्टर/जोनल मजिस्ट्रेट के अलावा मतदान कार्मिक ही रहेगें और किसी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश पूरी तरह वर्जित रहेगा। इसके अतिरिक्त मतदान केन्द्र व स्ट्रांग रूम के आस पास भी बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित होगा और अगर किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा इसका उल्लघंन किया जायेगा तो उसके विरूद्व आचांर संहिता उल्लंघन के तहत एफ आई आर दर्ज कराकर कठोर से कठोर कार्यवाही की जायेगी।