उप जिला निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार सिंह ने अवगत कराया है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी उ0प्र0 के आदेश के क्रम में उत्तर प्रदेश के स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवर्षीय निर्वाचन-2020 में निर्वाचक मताधिकार के समय अपनी पहचान के लिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाईसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, राज्य /केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्योगिक घरानों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये सेवा पहचान पत्र, सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये आधिकारिक पहचान पत्र, शैक्षिक संस्थाओं जिनमें संबंधित शिक्षक/स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नियोजित न हो, द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र, विश्व विद्यालय द्वारा उपाधि/डिप्लोमा का प्रमाण पत्र तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता सम्बन्धी प्रमाण पत्र में से कोई एक फोटोयुक्त दस्तावेज प्रस्तुत करेगें।
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