जिला उद्यान अधिकारी सुरेश कुमार ने बताया है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई ‘‘पर ड्राप मोर क्राप‘‘ माइक्रोइरीगेशन योजना के अन्तर्गत 31 दिसम्बर 2020 तक लाभ न प्राप्त करने वाले विभागीय पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को योजना का लाभ देने में वरीयता दिये जाने के निदेशालय से निर्देश प्राप्त हुए है। इसलिए ऐसे किसान भाईयों को सूचित करना है जिन किसानों ने 31 दिसम्बर 2020 तक योजना का लाभ लेने हेतु पंजीकरण कराया था। वे 10 दिनों के अन्दर आवश्यक अभिलेख, बिल/वाउचर, आवेदन पत्र आधार कार्ड, खतौनी एवं बैंक पासबुक आदि निर्धारित प्रपत्र कार्यालय जिला उद्यान अधिकारी, हरदोई में उपलब्ध करा दें, ताकि किसान भाईयों को प्रथम आवक-प्रथम पावक के अनुसार लाभ दिया जा सके।
निर्धारित समयावधि के बाद आवेदन प्रस्तुत करने पर आवेदन निरस्त माना जाएगा एवं अभ्यर्थन निरस्त हो जाने के उपरान्त किसान भाईयों को नये सिरे से पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा।