ऋण मोचन योजना के संबन्ध में शिकायत 15 अप्रैल तक दर्ज करायें

                 जिला कृषि अधिकारी डा0विनोद कुमार ने किसानों को सूचित किया है कि बैंक एवं तहसील स्तर से सत्यापन में पात्र पाये गये किसानों को ऋण मोचन योजना का लाभ दिया जा चुका है, किन्तु जिस किसान को उक्त योजना के संबन्ध में किसी प्रकार की शिकायत है तो वह  वेबपोर्टल पर 15 अप्रैल 2018 तक दर्ज करा सकते हैं।
                  उन्होने बताया कि शिकायत/आवेदन करते समय किसान पात्रता संबन्धी समस्त सूचनायें जैसे आधार, के0सी0सी0 नम्बर, भूमि संबन्धी एवं बैंक खातों से संबन्धित विवरण आदि का अंकन किया जायेगा तथा प्राप्त शिकायती पत्र के आधार पर जांचोपरान्त जिला स्तरीय समिति द्वारा पात्र पाये गये समस्त किसानों हेतु डिमाण्ड जनरेशन पोर्टल पर करते हुये पात्र किसानों के खातों में धनराशि के अन्तरण के साथ मूल रूप में प्रसारित फसल ऋण मोचन योजना का कार्यान्वयन की प्रक्रिया जनपद स्तर पर ही की जायेगी।