फिल्म अभिनेता सलमान खान को वर्ष 1998 के काला हिरण शिकार मामले में कल जोधपुर जिला और सत्र न्यायालय से जमानत मिलने के बाद रिहा कर दिया गया। इससे पहले, निचली अदालत ने इस मामले में सलमान खान को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष की सजा सुनाई थी। बचाव पक्ष के वकील ने बताया कि जिला और सत्र न्यायाधीश रवीन्द्र कुमार जोशी ने अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के तर्क सुनने के बाद फैसला सुनाया।
जमानत की खबर आते ही प्रशंसकों ने कोर्ट के बाहर मिठाई और आतिशबाजी के साथ खुशियां मनाई। सलमान के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 51 के तहत दो काले हिरण के शिकार का आरोप मानते हुए गुरूवार को पांच साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। इस घटना से जुड़े अन्य तीन मामलों में सलमान खाने पहले ही बरी हो चुके हैं।