सरकार ने कालेधन का पता लगाने और कर चोरी रोकने में लोगों का सहयोग प्राप्त करने के लिए ईनामी योजना शुरू की है। आयकर विभाग ने बेनामी लेन-देन सूचना ईनामी योजना 2018 की घोषणा की है। इस योजना के तहत बेनामी सम्पत्ति के लेनदेन और उससे अर्जित आय की सूचना देने वाले को एक करोड़ रुपये तक का ईनाम दिया जाएगा। विदेशी नागरिक भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गुप्त रखी जाएगी और इस मामले में पूरी गोपनीयता बरती जाएगी।
इस योजना का उद्देश्य बनामी लेन-देन और संपत्तियों के साथ-साथ इस तरह की संपत्तियों से अर्जित आय के बारे में जानकारी देने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना है। आयकर विभाग द्वारा इस स्कीम की शुरूआत ऐसे मामलों के सामने आने के बाद किया गया है जहां लोग दूसरे के नाम संपत्ति रखकर कर चोरी कर रहे हैं और अन्य लाभ उठा रहे हैं। आयकर विभाग ने कर चोरी की सूचना देने वालों के लिए एक संशोधित पुरस्कार योजना की भी शुरूआत की है। इस योजना के तहत आयकर चोरी की स्पष्ट सूचना देने वाले व्यक्ति को 50 लाख रूपये तक का इनाम दिया जाएगा।