तीन तलाक बिल तो क्रिमिनल एक्ट है : ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड

लखनऊ- ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने केन्द्र के तीन तलाक के बिल को लेकर कल आपात कालीन बैठक आयोजित की थी । ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना राबे हसन नदवी की सरपरस्ती में बैठक का आयोजन किया गया । मीटिंग के लिए कमेटी के 51 सदस्यों को बुलाया गया था । लेकिन 19 सदस्यों ने ही इस मीटिंग में भागीदारी की ।

तीन तलाक बिल को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकार की मुस्लिम महिलाओं के हित में तलाक़ को लेकर की जा रही कोशिश को साजिश करार दिया है । लॉ बोर्ड ने कहा है कि तीन तलाक शरिया कानून के खिलाफ है । सरकार द्वारा लाया जा रहा तीन तलाक बिल संविधान विरोधी है । जब तीन तलाक को सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी कह दिया है तो उस पर कानून कैसे बनाया जासकता है । ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तीन तलाक बिल को क्रिमिनल एक्ट करार देते हुए कहा है कि बिल में दी गई तीन तलाक की परिभाषा ही अजीबोगरीब है । सरकार बेवजह ही शरिया को छेड़ रही है ।