श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों को 17 योजनाओं से किया जा रहा है लाभान्वित

सहायक श्रमायुक्त किरन मिश्रा ने बताया है कि 13 मई 2018 को श्रम मंत्री, सेवायोजन एवं समन्वय उ0प्र0 श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी जनपद भ्रमण के दौरान श्रम विभाग की ओर से आयोजित प्रातः 09 बजे बिलग्राम चुंगी, लेबर अड्डा, निर्माणाधीन राजकीय कृषि महाविद्यालय परिसर हरदोई में लाभार्थियों को लाभ वितरण/समिति पंजीकरण कैम्प, इलाज, मृत्यु आदि के अनुदान वितरण कार्यक्रम में भाग लेगें।
उन्होंने जनपद के निर्माण कार्यो से जुडे़ श्रमिकों से कहा है कि कार्यक्रम के दौरान श्रम पंजीकरण कैम्प भी आयोजित किया जायेगा, इसलिए कार्यक्रम में अधिक से अधिक श्रमिक पहुंचकर अपना पंजीकरण कराकर विभाग की योजनाओं का लाभ प्राप्त करें। सहायक श्रमायुक्त ने बताया कि श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों को प्रदेश सरकार की ओर से मातृत्व व शिशुहित लाभ, निर्माण कामगार बालिका मदद, सन्त रविदास शिक्षा सहायता, मेधावी छात्र पुरस्कार, आवासीय विद्यालय, कौशल विकास तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन, कन्या विवाह सहायता, निर्माण श्रमिक भोजन सहायता, सौर ऊर्जा सहायता, चिकित्सा सुविधा, गम्भीर बीमारी सहायता, अक्षमता पेंशन, निर्माण कामगार मृत्यु एवं विकलांगता सहायता तथा निर्माण कामगार अन्येष्टि योजनाओं का लाभ दिया जाता है। उन्होंने कहा कि पंजीयन के समय श्रमिक की आयु 18 व से अधिक व 60 वर्ष से कम होनी चाहिए, श्रमिक द्वारा पंजीयन के समय 12 माह में कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में काम किया जाना अनिवार्य है । पंजीयन शुल्क 20/- रूपया तथा वार्षिक अंशदान के रूप में प्रतिवर्ष 20/-रू0देय है तथा पंजीयन के समय श्रमिक आधार कार्ड, बैंक पास बुक की फोटोकापी तथा पासपोर्ट साइज फोटो आवश्य लेकर आयें। श्रीमती मिश्रा ने बताया कि वेल्डिंग, बढ़ई, कुआं खोदना, रोलर चलाना, छप्पर डालने, राजमित्री, प्लम्बरिंग, लोहार, मोजैक पालिस, सड़क निर्माण, मिक्सर चलाने, पुताई, इलैक्ट्रिक, हथौड़ा चलाने, सुरंग निर्माण, टाईल्स लगाने, कुंए की गाद हटाने, चट्टान तोड़ने, स्प्रे या मिक्सिंग वर्क तथा मार्बल एवं स्टोन्स वर्क/काम करने वाले श्रमिकों को निर्माण श्रमिक माना जायेगा।