सिराथू, कौशांबी। थाना मंझनपुर में पंजीकृत मु0अ0सo 266/16 धारा 363/366/376 आईपीसी व 3/4 पाक्सो एक्ट के अभियुक्त ब्रज बिहारी उर्फ शक्ति पुत्र राधे निवासी भेलखा थाना मंझनपुर जनपद कौशांबी को मा0 न्यायालय एडीजे 7 द्वारा प्राथमिकता के आधार पर गम्भीर एव जघन्य अपराधों में पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने के क्रम मे पुलिस अधीक्षक अभिनंदन सिंह के कुशल निर्देशन में प्रभावी पैरवी करते हुए मानिटरिंग सेल के माध्यम से 10 वर्ष की कठोर कारावास तथा 30000 रूपये के अर्थ दण्ड से दंडित किया गया । अर्थ दण्ड न देने पर अतिरिक्त 01 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गयी।
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