डी०पी० एक्ट के 5 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सज़ा

कौशांबी : थाना सराय अकिल पर पंजीकृत मु0अ0सं0 495/17 धारा 498ए/304बी/302/34 भादवि0 व ¾ डीपी एक्ट के 05 अभियुक्तों नरेन्द्र पुत्र होरीलाल, होरीलाल पुत्र श्यामलाल, भरधरी पुत्र श्यामलाल, शिवभान पुत्र श्यामलाल, गोरकी देवी पुत्री होरी लाल निवासीगण फैजुल्लाहपुर थाना सराय अकिल जनपद कौशाम्बी को माननीय न्यायालय एडीजे प्रथम जनपद कौशाम्बी द्वारा शासन की प्राथमिकता के आधार पर गम्भीर एवं जघन्य अपराधों में पैरवी कर अभियुक्तों को त्वरित सजा दिलाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी के कुशल निर्देशन में प्रभावी पैरवी कराते हुए मानिटरिंग सेल के माध्यम से आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 65 हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया । अर्थ दण्ड न देने पर अतरिक्त कारावास की सजा सुनायी गयी।

कौशांबी से ब्यूरो रिपोर्ट