जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने बताया है कि कोविड-19 की द्वितीय लहर के कारण घोषित लाकडाउन की अवधि में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति हेतु ऑनलाइन ई-पास जारी किये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश निर्गत किये गये है। जिसमें मेडिकल/आवश्यक सेवाओं तथा वस्तुओं की आपूर्ति व आवश्यक वस्तुओं के परिवहन को ई-पास से छूट प्रदान की गयी है। इसमें एल0पी0जी0 आवश्यक सेवाओं के अन्तर्गत ही है। इसके लिए अलग से निर्देश जारी करने की आवश्यकता नही है। कोविड-19 लॉक डाउन में एल0पी0जी0 को आवश्यक सेवाओं/वस्तुओं के अन्तर्गत ई-पास से छूट प्रदान की जाती है।
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