जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश कुमार ने समस्त विभागाध्यक्षों को निर्देश दिये हैं कि आपके अधीन ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जो निर्वाचन ड्युटी मे लगे हैं, उनको अधोहस्ताक्षरी व मुख्य विकास अधिकारी की अनुमति के बिना किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि मुख्य विकास अधिकारी द्वारा भी अवकाश स्वीकृत करने उपरान्त उक्त सूचना अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित की जायेगी। उन्होंने कहा है कि सभी विभागाध्यक्ष उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन करायें और आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी।