डोमेस्टिक गैस सिलेंडर का हो रहा कॉमर्शियल यूज, वितरकों ने दिया ज्ञापन

कछौना, हरदोई। सण्डीला में व्यावसायिक स्थलों पर 19 केजी व्यावसायिक सिलिंडर की जगह 14 केजी घरेलू सिलिंडर का इस्तेमाल धड़ल्ले से खानपान, ढाबा, कैंटीन, होटल, मैरिज लान में किया जा रहा है। इस पर लगाम लगाने के लिए उमा गैस सर्विस संडीला, राम रानी इंडियन गैस सर्विस संडीला, दिलीप इंडियन गैस वितरक, गीता इंडियन ग्रामीण, भारत गैस सर्विस भरावन, माही एंड सीमा इंडिया कटियामऊ, भारत गैस सर्विस कटियामऊ, महिमा अनुप्रिया अकोला, लालाराम ग्रामीण वितरक गौसगंज ने उप जिला अधिकारी संला को ज्ञापन दिया।

वितरकों ने बताया है कि वर्तमान में सण्डीला तहसील क्षेत्र में 14.2 केजी के घरेलू सिलेंडरों का इस्तेमाल खानपान, कैंटीन, होटल, मैरिज लान, इत्यादि में इस्तेमाल किया जा रहा है। जिसके फलस्वरूप विस्फोट होने की आशंका बनी रहती है। सरकार को मिलने वाले वस्तु एवं सेवा कर का भी भारी नुकसान हो रहा है। खानपान, कैंटीन, होटल, मैरिज लान इत्यादि में व्यावसायिक रूप से उपयोग करने व खाना पकाने के अतिरिक्त अन्य कार्यों में घरेलू गैस का उपयोग किया जाना द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन है।

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर प्रतिष्ठान स्वामी की जब्त शुदा सामग्री राजसात करने और जुर्माना लगाने के साथ सजा का भी प्रावधान है। निजी वाहनों , मैरिज लान, होटल या ढाबा कैंटीन, इत्यादि में घरेलू गैस सिलेंडर के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाई कर भविष्य में होने वाली घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके।