जिलाधिकारी पुलकित खरे ने कहा है कि जनपद के कार्यालयों में कार्यप्रणाली शासन की मंशानुरूप पारदर्शी, गतिशील व भ्रष्टाचार मुक्त बनाने हेतु दर्पण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है । परन्तु संज्ञान में आया है कि अनेक कार्यालयों में मासिक वेतन पर्ची, फार्म 16 आदि का वितरण नियमित नहीं होता है । जबकि मासिक वेतन पर्ची की अनेक सरकारी कार्यों हेतु आवश्यकता होती है ।
उन्होने बताया कि संज्ञान में यह भी आया है कि अभी भी पेंशनरों का पुनरीक्षण शेष है तथा पेंशन पुनरीक्षण हेतु प्रेषित प्रपत्र की प्रति भी संबंधित को नहीं दी जा रही है । इस प्रकरण को गम्भीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने समस्त कार्यालयाध्यक्षों को निर्देश दिये है कि प्रत्येक कर्मचारी को प्रत्येक माह वेतन पर्ची दी जाये और यदि कोई संशोधन हुआ है तो वेतन पर्ची उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा । फार्म 16 भी सभी वेतनभोगियों को दिया जाये तथा वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ प्राप्त होने पर वेतन निर्धारण की प्रतिलिपि संबंधित कर्मचारी को अवश्य दी जाये।
उन्होने कहा कि यदि किसी वर्ष 2016 से पूर्व राज्य सरकार के पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर विभिन्न वेतनमानों में प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण के आधार पर पुनरीक्षण नहीं किया गया है तो तत्काल कार्यवाही की जाये । पेंशन/वेतन निर्धारण प्रपत्र की भी प्रति पेंशनर को अवश्य उपलब्ध करायी जाये। जिलाधिकारी ने कहा कि दर्पण के वेबपृष्ठ को वेतन की नई भुगतान प्रणाली ई-कुबेर के अनुसार अपडेट कर दिया गया है, अतः सम्पादित कार्यानुसार वेबपृष्ठ को प्रत्येक माह नियमित अपडेट करना सुनिश्चित करे ताकि वेतन वितरण का अनुश्रवण सरलता से किया जा सके। उन्होने कहा है कि उक्त निर्देशों का पालन न करने वाले विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। श्री खरे ने कहा है कि अनुपालन सूचना प्रभारी दर्पण को 19 जनवरी 2019 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, प्राप्त सूचना वेबपृष्ठ पर दृष्यांकित की जायेगी।