कृषि उत्पादन को बढ़ावा एवं पालक की आय को सरकार की मंशानुसार बढ़ाना है़ः-जे0एन0पाण्डे

कामर्शियल लेयर फार्म एवं ब्रायलर पैरेन्ट फार्म योजना की समय सीमा मार्च 2022 तक बढ़ी

हरदोई- जिला पशु चिकित्साधिकारी जे0एन0 पाण्डे ने बताया है कि निदेशक प्रशासन एवं विकास पशुपालन विभाग उ0प्र0 द्वारा कुक्कुट विकास निति 2013 के अन्तर्गत संचालित कामर्शियल लेयर फार्म एवं ब्रायलर पैरेन्ट फार्म की अवस्थापना योजनाओं की पूर्व निर्धारित समय सीमा मार्च 2018 से बढ़ाकर मार्च 2022 किये जाने की स्वीकृत प्रदान की गयी है। श्री पाण्डे ने बताया कि इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन, कुक्कुट उत्पाद खाद के उपयोग से कृषि उत्पादन को बढ़ावा एवं पालक की आय को सरकार की मंशानुसार बढ़ाना है।
उन्होने बताया कि कामर्शियल लेयर फार्मिग योजना 30 हजार कामर्शियल लेयर पक्षी क्षमता की एक इकाई और इस पर 180.00 लाख रू0 व्यय होगा, जिसमें 70 प्रतिशत बैंक लोन-126.00 लाख रू0, 30 प्रतिशत मार्जिन मनी – 54.00 लाख रू0 होगी तथा इस योजना के लिए लाभार्थी के नाम तीन एकड़ जमीन होना आवश्यक है और व्यवसायी इस योजना में एक से अधिक इकाई लगा सकता है। सीवीओ ने कहा कि दूसरी योजना 10 हजार पक्षी क्षमता की एक इकाई है और इस पर 70.00 लाख रू0 व्यय होगा, बैंक लोन 70 प्रतिशत- 49.00 लाख रू0 एवं 30 प्रतिशत मार्जिन मनी -21.00 लाख रू0 होगी तथा इस योजना को संचालित करने के लिए लाभार्थी के पास एक एकड़ जमीन स्वयं के नाम होनी चाहिए और इस योजना में भी व्यवसायी एक से अधिक इकाई स्थापित कर सकता है।
श्री पाण्डे ने बताया कि इस योजना में प्रोत्साहन के रूप में तीस हजार की एक इकाई पर अधिकतम ब्याज प्रतिपूर्ति हेतु 40.00 लाख रू0 प्रथम किस्त दिये जाने की तिथि से पांच वर्षो तक व्याज प्रतिपूर्ति का लाभ इकाईयों के गुणक के रूप में अनुमन्य होगा, स्टाम्प ड्यिूटी में कामर्शियल लेयर 30 हजार इकाई 03 एकड़ भमि एवं 10 हजार इकाई 01 एकड़ जमीन पर रजिस्ट्री स्टाम्प ड्यिूटी में 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी तथा विद्युत शुल्क में 30 हजार इकाई को 1200.00रू0 प्रतिमाह छूट 10 वर्षो तक दी जायेगी।
मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि इसके अतिरिक्त ब्रायलर पैरेन्ट फार्मिग योजना 10000 ब्रायलर पैरेन्ट पक्षी क्षमता की एक ईकाई है और जिस पर 206.50 लाख रू0 व्यय होगा, इसमें 70 प्रतिशत बैंक लोन- 145.00 लाख रू0, 30 प्रतिशत मार्जिन मनी- 61.50 लाख होगी और ब्याज की प्रतिपूर्ति 05 वर्षो में अधिकतम 45.00 लाख रू0 होगी, इस योजना के लिए लाभार्थी के पास 06 एकड़ जमीन स्वयं के ना होना अनिवार्य एवं शेष सुविधायें एवं नियम लेयर फार्मिग की भांति ही होगें।
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