प्रत्येक जनपदों में बिजली चोरी से संबंधित मुकदमा अलग थाने में दर्ज कराए जाने व उसी थाने से विवेचना किये जाने के आदेश को अग्रिम आदेश आने तक के लिए शासन ने स्थगित कर दिया है।अग्रिम आदेशों के बाद ही नई प्रक्रिया शुरू की जाएगी।इस आदेश का फरमान जिले को पहुंच गया है जिसके ऊपर कार्यवाही शुरू कर दी गयी है। बतादें कि शासन ने बिजली चोरी के मुकदमे व उनकी विवेचना करने के लिए प्रत्येक जनपद में अलग से थाना बनाये जाने का प्राविधान किया था।जनपद के चिन्हित थाने में ही बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज कराए जाने व उसकी विवेचना वहीं से कराए जाने के आदेश जारी हुए थे जिसके लिए कार्यक्रम शुरू हुआ था लेकिन शासन ने इस प्रक्रिया पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी है।
पुलिस महानिरीक्षक स्थापना एसबी सिस्डकर के द्वारा जिलों को भेजे गए पत्र से शासन की मंशा को अवगत करा दिया गया है। पत्र में कहा गया है कि विद्युत चोरी के सम्बंध में विद्युत अधिनियम के तहत एफआईआर पूर्व की भांति स्थल से सम्बंधित थाने से ही दर्ज कर उसकी विवेचना भी वही से की जाए।इस पत्र के जिले में आने के बाद मामले में कार्यवाही शुरू कर दी गयी है।