उच्च न्यायालय ने वापस लिए ग्राम प्रधान के अधिकार, ग्राम पंचायत सदस्य बना कार्यवाहक प्रधान

राहुल मिश्र बघौली-

बघौली : माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार विकास खंड कछौना की ग्राम सभा बरौली के ग्राम प्रधान का गलत चयन होने की रिट याचिका के कारण ग्राम प्रधान अधिकारों को सीज कर दिया गया।

बताते चलें ग्राम सभा कि पूर्व प्रधान अनीता मिश्रा द्वारा शिकायत की गई थी कि ग्राम प्रधान राजेंद्र कुमार ने क्षेत्र पंचायत सदस्य का इस्तीफा नहीं दिया था। क्षेत्र पंचायत सदस्य रहते हुए ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ा जिस पर वह निर्वाचित हुए और एक पद रहते हुए दूसरे पद की शपथ ली, जो पंचायती राज एक्ट के तहत गलत है। जिसकी पूर्व ग्राम प्रधान ने शासन-प्रशासन से शिकायत की परंतु न्याय न मिलने पर वह लोग कोर्ट की शरण में गए। माननीय उच्च न्यायालय मामले की गंभीरता को समझते हुए मौजूदा ग्राम प्रधान राजेंद्र कुमार का खाता सीजकर उनके स्थान पर ग्राम पंचायत सदस्य रवि सैनी को जिलाधिकारी द्वारा कमेटी बनाकर प्रधान पद के लिए नामित किया गया।