सहायक सम्भीय परिवहन अधिकारी दीपक कुमार शाह ने ऐसे निजी दो पहिया एवं चार पहिया गैर परिवहन के स्वामियों से कहा है कि जिनके यान पंजीयन की तिथि 15 वर्ष आयु पूर्ण कर चुके है और ऐसे यान के पंजीयन का नवीनीकरण नही कराया गया है कि इस सूचना के 30 दिनों के भीतर अपने यान के पंजीयन का नवीनीकरण कराना सुनिश्चित करें और यदि यान का अस्तित्व समाप्त हो चुका है या स्थायी रूप से उपयोग के अयोग्य हो गया है तो पंजीयन अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर अपने यान का पंजीयन नियमानुसार निरस्त करा लें।
श्री शाह ने कहा है कि यदि यान के पंजीयन की वैधता समाप्त हो गयी है तो केन्द्रीय मोटरयान नियमावली के अनुसार ऐसे यान को मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत विधिक रूप से पंजीकृत नही माना जायेगा और इनका सार्वननिक स्थान पर संचालन विधि मान्य नही है। उन्होने कहा है कि इस नोटिस की तिथि से 60 दिनों के अन्तर्गत कार्यवाही यदि संबंधित यान के स्वामी द्वारा नही की जाती है तो माना जायेगा कि संबंधित यान का स्वामी यान के आगे संचालन हेतु इच्छुक नही है और उक्त अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन को निलम्बित करने पर विचार किया जायेगा और यदि निलम्बन बिना किसी अवरोध के 06 माह तक बना रहता है तो उक्त पंजीयन निरस्त कर दिया जायेगा।
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी ने कहा है कि यदि किसी यान का स्वामी उपरोक्त सार्वजनिक सूचना के संबंध में अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है तो सूचना की तिथि से 60 दिनों के भतर पंजीयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है और यदि निर्धारित समय सीमा में कोई प्रत्यावेदन किसी यान के संबंध में प्राप्त नही होता है तो नियमानुसार संबंधित यान स्वामियों के यान के पंजीयन निलम्बित कर दिया जायेगा, जिसका उत्तरदायित्व यान स्वामी का होगा।