कछौना/सण्डीला, हरदोई। जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत आवेदक अशोक भारतीय को सूचना न देना पूर्व जिला समाज कल्याण अधिकारी हर्ष मवार को मंहगा पड़ गया। इस मामले में राज्य सूचना आयुक्त ने पूर्व जिला समाज कल्याण अधिकारी पर 250 रुपये प्रतिदिन की दर से 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
हरदोई जिले के जन सूचना अधिकारी पूर्व समाज कल्याण अधिकारी हर्षमवार हरदोई से आरटीआई एक्टिविस्ट अशोक भारती ने समाज कल्याण विभाग में संचालित की जा रहीं समाज कल्याण विभाग द्वारा कराए जा रहे सामूहिक विवाह की नियमावली व 4 निम्न बिंदुओंयोजनाओं के संबंध में 12/03/2018 को जनसूचना अधिकार अधिनियम के माध्यम से सूचना मांगी थी। लेकिन आवेदक को निर्धारित समय सीमा के भीतर सूचना नहीं दी गई। इस मामले को लेकर आरटीआई एक्टिविस्ट अशोक भारती ने उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में अपील करते हुए सूचना दिलाने की मांग की थी।
राज्य सूचना आयुक्त की पीठ ने इस मामले में पूर्व जिला समाज कल्याण अधिकारी हर्ष मवार को तलब किया तो वह उपस्थित नहीं हुए। इस पर राज्य सूचना आयुक्त ने पूर्व जिला समाज कल्याण अधिकारी हर्षमवार पर 250 रुपये प्रतिदिन से 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह अर्थदंड उनके वेतन से पांच समान किस्तों में कराया जाना सुनिश्चित किया है।
रिपोर्ट – पी०डी० गुप्ता