बम्बई उच्च न्यायालय ने आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व उप-मुख्यमंत्री छगन भुजबल को मनीलांड्रिंग से जुड़े एक मामले में जमानत दे दी। न्यायमूर्ति पी एन देशमुख ने भुजबल को पांच लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी। न्यायमूर्ति देशमुख ने भुजबल की जमानत पर रिहाई के लिए कुछ शर्तें भी लगाई हैं। इनमें आवश्यकता होने पर प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष उपस्थित होने की शर्त भी है।