उच्चतम न्यायालय ने आज कावेरी नदी के जल को चार दक्षिणी राज्यों में सुचारु रूप से बांटने के कावेरी प्रबंधन योजना के केन्द्र के मसौदे को मंजूरी दे दी। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली खण्डपीठ ने कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा संशोधित कावेरी जल विवाद अधिकरण के फैसले को कावेरी प्रबंधन योजना से किसी तर्कसंगत निष्कर्ष तक ले जाने की जरूरत है। न्यायालय ने योजना के संबंध में कर्नाटक और केरल सरकार के सुझावों को अस्वीकार कर दिया।