पत्रकार कल्याण योजना की राशि में पांच गुना बढ़ोत्तरी

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने पत्रकार कल्याण योजना की राशि में पांच गुना बढोतरी की है,   जो पत्रकारों आैर उनके परिजन को “” विषम परिस्थितियों””  में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। राशि को 20  लाख रुपये से बढाकर एक करोड रुपये कर दिया गया है।

एक अधिकारी ने आज बताया कि यह बढोतरी एक अप्रैल से प्रभावी होगी। एक सूत्र ने बताया कि योजना के तहत पत्रकार की मौत होने पर उसके परिवार को पांच लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता, स्थायी विकलांगता की स्थिति में पत्रकार को पांच लाख रुपये तक आैर बड़ी बीमारी (जो केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना सीजीएचएसी  शामिल नहीं है) के इलाज के लिए तीन लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दिये जाने का प्रावधान है।
सूत्र ने कहा, “” सूचना- प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी का मानना था कि वर्तमान प्रावधान पर्याप्त नहीं है। पत्रकारों आैर उनके परिवार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में राशि के अभाव को दूर करने के लिए पहली बार इतनी बढोत्तरी की गई है।””
वर्ष 2016-17  में 15  लाख रुपये का प्रावधान था लेकिन 25.88  लाख रुपये का भुगतान किया गया। वर्ष 2013-14  से 2016-17  तक योजना के तहत हर वित्त वर्ष में 15  लाख रुपये का प्रावधान था। वर्तमान वित्त वर्ष में इसे बढाकर 20  लाख रुपये किया गया था।
इस योजना में प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी), राज्य सरकार आैर संघ शासित क्षेत्र के मान्यता प्राप्त पत्रकारों के अलावा गैर मान्यता प्राप्त ऐसे पत्रकार भी लाभ के हकदार हैं जिन्होंने कम से कम पांच वर्षों तक पूर्णकालिक या अंशकालिक समाचार संपादक, संवाददाता, फोटोग्राफर, कैमरामैन आैर स्वतंत्र पत्रकार के रूप में काम किया हो।