मध्यप्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की भाजपा सरकार ने आज महिला सुरक्षा के लिए एक विधेयक पेश किया है । इस विधेयक के अनुसार १२ साल से कम उम्र की बेटियों के साथ बलात्कार करने वाले को फाँसी की सज़ा का प्रावधान किया गया है । इस विधेयक में बेटियों का पीछा करने और साइबर स्टॉकिंग करने वालों को कड़े दण्ड का प्रावधान है और यही अपराध दूसरी बार करने पर गैर जमानती वारंट और सात साल की सजा की व्यवस्था की गयी है । छेड़छाड़ करने पर गैरजमानती वारंट जारी किया जाएगा और यही अपराध दोबारा करने पर दस साल की सजा दी जायेगी । मुख्यमन्त्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर कहा है कि बलात्कार एक जघन्य अपराध है । बेटियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है ।
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