केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भगोड़े आर्थिक अपराधी अध्यादेश – 2018 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत भगोड़े आर्थिक अपराधियों की देश में संपत्ति ज़ब्त और कुर्क की जा सकेगी। भारतीय कानूनों से बचकर भागने वाले ऐसे अपराधियों पर इस अध्यादेश से लगाम लगेगी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त मंत्रालय के इस प्रस्ताव को आज मंजूरी दी। अध्यादेश लागू होने के बाद भगोड़े आर्थिक अपराधी देश में अदालती कार्रवाई का सामना करने के लिए बाध्य होंगे। इससे बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों की डूबी हुई ऋण राशि वसूली जा सकेगी।