निकाय चुनाव के सम्बन्ध मे हाईकोर्ट के आदेश की प्रमुख बातें –

लखनऊ-

  • यूपी सरकार का 5 दिसंबर को नोटिफिकेशन रद्द,
  • 5 दिसंबर को जारी OBC आरक्षण आदेश कोर्ट से रद्द
  • निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण आदेश रद्द किया,
  • ओबीसी आरक्षण प्रक्रिया ठीक से अपनाई जाए- कोर्ट,
  • ओबीसी आरक्षण के लिए तत्काल आयोग बने- कोर्ट,
  • पहले 3-टी फॉर्मूला अपनाए सरकार- हाईकोर्ट,
  • बिना ट्रिपल टेस्ट के ओबीसी आरक्षण नहीं – हाईकोर्ट,
  • निकाय चुनाव तय समय पर करवाए जाएं- हाईकोर्ट,
  • निकाय चुनाव का नोटिफिकेशन तत्काल जारी हो-कोर्ट,
  • अगर समय पर नहीं होता चुनाव तो 3 मेंबर की कमेटी बने,
  • डीएम, नगर आयुक्त और सीनियर मेंबर की कमेटी बने- कोर्ट.
  • सुप्रीम कोर्ट का OBC आरक्षण पर आदेश फैसले का आधार,
  • 12 दिसंबर का यूपी सरकार का नोटिफिकेशन भी रद्द,
  • इसमें वित्तीय अधिकार प्रशासक को देने को कहा गया था,
  • इस वित्तीय आदेश को भी कोर्ट ने रद्द कर दिया है,
  • सरकार का दायित्व है कि समय पर चुनाव कराएं- कोर्ट
  • सुप्रीम कोर्ट का सुरेश महाजन केस फैसले का आधार बना,
  • संवैधानिक आरक्षण सही तरीके से दिया जाए- कोर्ट,
  • कमेटी बनाकर सही तरीके से आरक्षण दिया जाए- कोर्ट,
  • यूपी में निकाय चुनाव का रास्ता फिलहाल बंद,
  • बिना आरक्षण यूपी में निकाय चुनाव नहीं होगा,
  • अब चुनाव कराना है तो सरकार नया नोटिफिकेशन जारी करेगी।