लखनऊ-
- यूपी सरकार का 5 दिसंबर को नोटिफिकेशन रद्द,
- 5 दिसंबर को जारी OBC आरक्षण आदेश कोर्ट से रद्द
- निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण आदेश रद्द किया,
- ओबीसी आरक्षण प्रक्रिया ठीक से अपनाई जाए- कोर्ट,
- ओबीसी आरक्षण के लिए तत्काल आयोग बने- कोर्ट,
- पहले 3-टी फॉर्मूला अपनाए सरकार- हाईकोर्ट,
- बिना ट्रिपल टेस्ट के ओबीसी आरक्षण नहीं – हाईकोर्ट,
- निकाय चुनाव तय समय पर करवाए जाएं- हाईकोर्ट,
- निकाय चुनाव का नोटिफिकेशन तत्काल जारी हो-कोर्ट,
- अगर समय पर नहीं होता चुनाव तो 3 मेंबर की कमेटी बने,
- डीएम, नगर आयुक्त और सीनियर मेंबर की कमेटी बने- कोर्ट.
- सुप्रीम कोर्ट का OBC आरक्षण पर आदेश फैसले का आधार,
- 12 दिसंबर का यूपी सरकार का नोटिफिकेशन भी रद्द,
- इसमें वित्तीय अधिकार प्रशासक को देने को कहा गया था,
- इस वित्तीय आदेश को भी कोर्ट ने रद्द कर दिया है,
- सरकार का दायित्व है कि समय पर चुनाव कराएं- कोर्ट
- सुप्रीम कोर्ट का सुरेश महाजन केस फैसले का आधार बना,
- संवैधानिक आरक्षण सही तरीके से दिया जाए- कोर्ट,
- कमेटी बनाकर सही तरीके से आरक्षण दिया जाए- कोर्ट,
- यूपी में निकाय चुनाव का रास्ता फिलहाल बंद,
- बिना आरक्षण यूपी में निकाय चुनाव नहीं होगा,
- अब चुनाव कराना है तो सरकार नया नोटिफिकेशन जारी करेगी।