मतदान दिवस पर रहेगा सार्वजनिक अवकाश

सहायक श्रमायुक्त अचला पाण्डेय ने जनपद में स्थित समस्त दुकान एवं वाणिज्यक अधिष्ठान व अविरल प्रक्रिया वाले कारखानों के स्वामियों से कहा है कि उ0प्र0 दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन के लिए जनपद में होने वाले प्रथम चरण के मतदान के दिन 15 अप्रैल 2021 को समस्त दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान आदि बन्द रहेगें और उक्त दुकान, प्रतिष्ठान व कारखानों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को मतदान करने का अवसर दिया जायेगा तथा मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश रहेगा और अगले साप्ताहिक अवकाश के दिन कर्मचारियों से कार्य नहीं लिया जायेगा।